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Money Laundering: ‘जज पर टिप्पणी नहीं कर सकता आरोपी’, सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर कोर्ट ने कहा- ये बर्दाश्त नहीं कि…

200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर को पटियाला हाउस कोर्ट ने फटकार लगाई है. सुकेश चंद्रशेखर ने कोर्ट याचिका दाखिल कर केस दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग की थी. सुकेश ने जज पर पक्षपात का आरोप लगाया था. याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा पीठासीन अधिकारी के खिलाफ टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जा सकती. इसके साथ ही अदालत ने सुकेश चंद्रशेखर की हिरासत 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी.

शनिवार (18 मार्च) को पटियाला हाउस कोर्ट में 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिकायतकर्ता की जपना सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि उसे सुकेश की एक पत्र याचिका मिली है. कोर्ट ने सुकेश द्वारा याचिका दाखिल करने पर नाराजगी जताई और याचिका की मंशा पर भी सवाल उठाया.

‘जब राहत मिलती है तो कोर्ट अच्छा’
कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि जब आपको जब आपको राहत मिलती है तब कोर्ट अच्छा है, जब राहत नहीं मिलती है तो कोर्ट बायस्ड है. कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि याचिका आधारहीन है. वो सुकेश की याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा.
जज ने कहा कि पीठासीन अधिकारी पर जो टिप्पणी की गई, वह बर्दाश्त नहीं की जा सकती. आरोपी को जज पर टिप्पणी का अधिकार नहीं है.

पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा याचिका की डिटेल में नहीं जाएगा. कोर्ट किसी आरोपी के डिक्टेशन पर कोई राहत तब नहीं देगा, जब तक वह राहत कानून के दायरे में ना हो.

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