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Money Laundering Case: दिल्ली हाईकोर्ट से सत्येंद्र जैन को फिर लगा झटका, जमानत याचिका खारिज

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. एक बार फिर उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा, चूंकि याचिककर्ता एक प्रभावशाली व्यक्ति है और इस मामले में सीधा आरोपी है जिसके पास जांच की निष्पक्षता को प्रभावित करने की क्षमता है लिहाजा हम उनको जमानत नहीं दे सकते हैं.
जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने सत्येंद्र जैन, अंकुश जैन और वैभव जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी. पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा, याचिकाकर्ता एक प्रभावशाली व्यक्ति है और वह जांच की निष्पक्षता और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कूवत रखता है, इसलिए अदालत उनको जमानत नहीं दे सकती है.