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अब फिर लागू होने जा रहा है ये नियम, PUC के बगैर नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

PUC Certificate: दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पॅाल्यूशन को लेकर एक बार फिर सरकार सख्त हो गई है. जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से बिना पीयूसी वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल देने पर रोक लगाने के आदेश जारी किये  जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि जैसे-जैस ठंड बढ़ रही है. स्मॅाग ने एक बार फिर सांसों को धीमा कर दिया है. जिसकी वजह से लोग 11 बजे तक घरों के बाहर तक नहीं निकल पाते. इसलिए बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार इसको लेकर एक  बार फिर  सख्त हो गई है. पेट्रोल पंप संचालकों के आदेश जारी कर दिये गए हैं. साथ ही नियम फॅालो न  करने वाले संचालकों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी है.

दरअसल, जैसे-जैसे ठंड बढ़ रही है. वैसे ही दिल्ली एनसीआर में स्मॅाग भी बढ़ने लगा है. समस्या को देखते हुए सरकार पीयूसी को गंभीरता से लागू करने के आदेश दिये हैं. यानि दिल्ली में जो भी वाहन चालक वाहन में फ्यूल डलवाने जाएगा. उसे पीयूसी सर्टिफिकेट भी साथ ले जाना होगा. अन्यथा पंप कर्मचारी आपको फ्यूल देने से मना कर सकते हैं. साथ ही यदि आपका पीयूसी एक्सपायर हो गया है तो उसी पंप से उसे फिर से जारी कराना होगा. तब जाकर आपकी गाड़ी में फ्यूलिंग हो पाएगी. दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता (AQI) को देखते सख्ती के आदेश दिये गए हैं.

क्या है PUC?
दरअसल, पीयूसी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र है. जिसे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अधिकारिक सेंटरों से जारी किया जाता है. दिल्ली की अगर बात करें तो लगभग 966 ऐसे केन्द्र हैं, जहां पीयूसी प्रमाणपत्र जारी किया जाता है. ये वाहनों के प्रदूषण की मानिटरिंग और मानदंडों के अनुसार फिटनेस प्रमाणित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं. साथ ही इससे सरकार को ये पता चल जाता है कि दिल्ली में चलने वाले वाहन मानदंडों के अनुरूप चल रहे हैं.

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