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‘अरविंद केजरीवाल को राहत चाहिए तो…’, दिल्ली HC की याचिकाकर्ता को फटकार, जुर्माना भी लगाया

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने टिप्पड़ी करते हुए कहा कि इस मामले में याचिककर्ता का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर हैं और वह खुद भी अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं. अगर उनको किसी तरह की कोई राहत चाहिए, तो वह याचिका दायर कर सकते हैं.

जानकारी के लिए बता दें कि हाई कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका के जरिए कोर्ट से मांग की गई थी कि सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके बचे हुए कार्यकाल तक विशेष अंतरिम जमानत दी जाए. इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है और याचिकाकर्ता पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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