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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुजफ्फरनगर में स्कूली बच्चे की पिटाई का मामला, महात्मा गांधी के पोते ने की कार्रवाई की मांग

मुजफ्फरनगर के स्कूल में अल्पसंख्यक समुदाय के एक बच्चे की पिटाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ बुधवार (6 सितंबर 2023) को इस मामले की सुनवाई करेगी. महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी ने कोर्ट से अपील करते हुए शिक्षिका के खिलाफ उचित एक्शन लिए जाने की मांग की है.

बीते दिनों उत्तर प्रदेश (UP) के मुजफ्फरनगर के नेहा पब्लिक स्कूल में एक बच्चे की पिटाई का वीड‍ियो वायरल होने के बाद बवाल मच गया. बच्चे के पिता ने आरोप लगाया कि समुदाय विशेष का होने के कारण शिक्षिका ने बच्चे की पिटाई उसके ही साथी बच्चे से कराई. वहीं शिक्षिका तृप्ती त्यागी ने अपने बचाव में कहा, ‘बच्चे के माता-पिता ने होमवर्क नहीं करने के कारण बच्चे को टाइट करने को कहा था. चुंकि वह हैंडीकैप हैं इसलिए उन्होंने बच्चे की पिटाई उसके साथ बच्चों से कराई.’

जिला विभाग ने दिए स्कूल बंद करने के आदेश
जिला विभाग ने इस स्कूल को बंद करने के आदेश दे दिए हैं. मुजफ्फरनगर जिला शिक्षा विभाग के मुताबिक 2019 में तीन साल के लिए इस स्कूल की मान्यता ली गई थी जोकि 2022 में खत्म हो गई. यह स्कूल बिना मान्यता के चलाया जा रहा है इसलिए इसको बंद करने के आदेश दिए गए हैं. जो बच्चे यहां पढ़ते थे उनका भी दूसरे स्कूलों में एडमिशन करा दिया गया है.

यूपी पुलिस दर्ज कर चुकी है एफआईआर
मुजफ्फरनगर के स्कूल में बच्चे की पिटाई का वीड‍ियो वायरल होने के बाद इस मामले में स‍ियासत शुरू हो गई. पुलिस ने इस मामले में शिक्षिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली. पुलिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि खुब्बापुर गांव की शिक्षिका ने एक छात्र के होमवर्क न करने पर उसे कक्षा के अन्य छात्रों से पिटवाने के कारण शिक्षिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने कहा यह फैसला पिता की तहरीर पर लिया गया है.

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