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सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण ढहाने की कार्रवाई रोकी, कहा- कल सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखें
जहांगीरपुरी में बुधवार को दिल्ली नगर निगम (MCD) ने अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई शुरू की। एक घंटे के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑपरेशन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, जिसमें दंगे के आरोपियों के घर गिराने का विरोध किया गया है। अदालत ने कहा कि कल सुनवाई तक जहांगीरपुरी में यथास्थिति बरकरार रखी जाए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद MCD ने कार्रवाई रोक दी। बुलडोजर दस्ता वापस लौट रहा है। दिल्ली नगर निगम ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिल गया है और हम उस आदेश को पढ़ने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे।
जहांगीरपुरी से बड़े अपडेट्स…
- AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका पर भी सवाल और कहा कि भाजपा ने गरीबों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है।
- कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी कार्रवाई पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि नफरत का बुलडोजर चलाना बंद करो, पावर प्लांट शुरू किया जाए।
- नॉर्थ MCD के मेयर ने अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि जो भी एक्शन लिया जा रहा है, वो नियमों के मुताबिक है। सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है।
- अवैध अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई से पहले दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च किया। जगह-जगह जवान तैनात कर दिए गए हैं।