india

प्रयागराज : पांच करोड़ रुपये रंगदारी मांगने के मामले में फरार चल रहे अतीक अहमद के बेटे अली पर 25 हजार का इनाम घोषित

विस्तार

यूपी पुलिस ने पूर्व सांसद अतीक अहमद के छोटे बेटे अली अहमद के खिलाफ 25 हजार रुपये का इनाम घोषत कर दिया है। उसके ऊपर रिश्तेदार से पांच करोड़ रुपये रंगदारी मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। वह लंबे समय से फरार चल रहा है और पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है।

पांच करोड़ की रंगदारी मांगने में वांछित अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को को पुलिस अभी तक पकड़ नहीं सकी है। हाईकोर्ट से उसकी अग्रिम जमानत अर्जी भी खारिज हो गई है। उसके साथियों का भी अभी तक सुराग नहीं लग सका है। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी संदेह पैदा हो रहा है। हालांकि पुलिस अफसरों का कहना है कि उसकी तलाश में लगातार दबिश डाली जा रही है।

बता दें कि 31 दिसंबर को करेली के ऐनुद्दीनपुर में हुई घटना से सनसनी फैल गई थी। यहां दबंगों के साथ बुलडोजर लेकर पहुंचे अली अहमद ने  दबंगों ने जीशान उर्फ जानू का कार्यालय ढहा दिया था और उसे व उसके दो रिश्तेदारों को बुरी तरह पीटा था। जीशान का आरोप है कि हमलावरों में अतीक अहमद का बेटा अली अहमद और उसके साथी शामिल थे।

अली ने फोन पर जबरन उससे अपने अब्बू से बात कराई जिसने पांच करोड़ की रंगदारी मांगी। इसके बाद अली ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने करेली थाने में अली समेत नौ लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की थी। इनमें से दो लोग मौके से ही पकड़े गए थे, लेकिन अब तक अन्य आरोपियों को नहीं पकड़ा जा सका है। जिसमें अली के अलावा असद, आरिफ उर्फ कछोली, संजय सिंह, फुल्लू, इमरान उर्फ गुड्डू शामिल हैं। इस मामले में पुलिस ने अब अली अहमद पर 25 हजार का इनाम घोषित कर दिया है।

बड़े बेटे पर भी घोषित है इनाम
अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद के बड़े बेटे मोहम्मद उमर के खिलाफ भी पुलिस पुलिस इनाम घोषित कर चुकी है। कई साल बीत जाने के बाद भी उमर पुलिस के हाथ नहीं लग सका है।

माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। पुलिस उसकी काफी लंबे समय से तलाश कर रही है। उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रदेश के कई शहरों में छापेमारी और दबिश भी दी जा चुकी है लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लगा।

गिरफ्तारी से बचने के लिए मोहम्मद उमर ने हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

उमर पर कारोबारी को अगवा कर पीटने ने का आरोप

Related Articles

Back to top button